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Punjab में लोगों की सेहत के साथ किया जा रहा खिलवाड़, बेचा जा रहा नकली सरसो का तेल

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Punjab के बाजारों में बिकने वाला ज्यादातर सरसों का तेल मिलावटी है. इस पर कार्रवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जांच के आदेश दिए हैं.

Punjab और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को बाजार में मौजूद तीन प्रमुख ब्रांडों से एक-एक किलो सरसों का तेल खरीदने और उनके नमूनों की अमृतसर लैब में जांच कराने को कहा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार जनरल को ये आदेश दिये हैं.

सरसों के तेल की बोतल पर कच्चा तेल लिखा होता है, लेकिन अगर आप पीछे के लेबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें केवल 30 प्रतिशत सरसों का तेल होता है, बाकी 70 प्रतिशत अन्य तेल होते हैं। हाई कोर्ट ने यह आदेश 9 साल पहले दायर एक याचिका पर दिया है और पूछा है कि 9 साल में मिलावटी तेल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? या तो सरकारें लापरवाह हैं या फिर कानून में कमी है.

हाई कोर्ट ने अपने ही रजिस्ट्रार जनरल को बाजार में बिक रहे सरसों तेल के तीन प्रमुख ब्रांडों की जांच करने का आदेश दिया है और 13 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया है.

इस मामले को लेकर कपूरथला के राजेश गुप्ता हाईकोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने बताया था कि पंजाब के बाजार में बिक रहा सरसों का तेल मिलावटी है. कच्चे गाढ़े सरसों के तेल के रूप में बेची जाने वाली बोतल के पीछे लिखा होता था कि इसमें केवल 30 प्रतिशत सरसों का तेल है और बाकी अन्य तेल हैं। यह सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 का सीधा उल्लंघन है। यदि अन्य तेलों के साथ मिलाते हैं तो अनुमति लेनी होगी और बोतल पर लेबल लगाना होगा कि इसमें कौन सा तेल है और कितनी मात्रा में है।

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