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CM भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने श्री आनंदपुर साहिब में विश्व स्तरीय ‘श्री गुरु तेग बहादुर विश्वविद्यालय’ को मंजूरी दी
पंजाब में उच्च शिक्षा, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann की अगुवाई में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने Sri Anandpur Sahib में Guru Tegh Bahadur के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट बैठक में सरकारी कॉलेजों में 1,158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों की भर्ती को भी हरी झंडी दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार विश्वविद्यालय की स्थापना और “श्री गुरु तेग बहादुर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय” के लिए ड्राफ्ट बिल को भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही विश्वविद्यालय की स्थापना समय पर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक फैसले लेने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
नई औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब उद्योग क्रांति’ के तहत औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026 को भी मंजूरी दे दी है। इस नीति में सेक्टर आधारित नीतियां, विस्तृत योजनाएं और दिशानिर्देश शामिल हैं।
इस नीति का उद्देश्य राज्य में वित्तीय रियायतें देना, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। साथ ही उभरते उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए एक व्यापक और संरचित व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इससे पंजाब में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने और राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
खिलाड़ियों के लिए आरक्षण नीति को और पारदर्शी बनाया जाएगा
मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के दौरान खिलाड़ियों के लिए आरक्षण को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने वाली नीति को भी मंजूरी दी है।
नई नीति के अनुसार खेल उपलब्धियों के प्रमाण पत्रों के लिए अंक देने के स्पष्ट मानदंड तय किए गए हैं। इसमें 75 प्रतिशत महत्व खेल उपलब्धियों को और 25 प्रतिशत महत्व प्रवेश परीक्षा के प्रदर्शन को दिया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने ‘पंजाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तकनीकी (ग्रुप-सी) सेवा नियम-2016’ में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत फार्मासिस्ट पद के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी को अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के रूप में शामिल किया गया है। इससे डिप्लोमा धारकों को आवेदन का अवसर मिलेगा और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
शहीद होमगार्ड वालंटियर के परिवार को 1 करोड़ की सहायता
मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मंत्रिमंडल ने पंजाब होमगार्ड के शहीद वालंटियर अशोक कुमार के परिवार को विशेष मामले के रूप में 1 करोड़ रुपये की एक्स-ग्रेशिया सहायता देने को मंजूरी दी है। उन्होंने हाल ही में Gurdaspur में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी थी।
क्रशर यूनिट कानून में संशोधन बिल पेश करने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने विधानसभा के वर्तमान सत्र में ‘द पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट, स्टॉकिस्ट एंड रिटेलर्स (संशोधन) बिल-2026’ पेश करने के लिए सहमति दे दी है। इसका उद्देश्य संबंधित अध्यादेश को अधिनियम में बदलना है।
सरकारी कॉलेजों में 1158 पदों पर भर्ती
राज्य के सरकारी कॉलेजों में 1,091 सहायक प्रोफेसर और 67 लाइब्रेरियन सहित कुल 1,158 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती Punjab Public Service Commission के माध्यम से UGC नियम-2018 के अनुसार की जाएगी।
सभी उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर देने के लिए 19 अक्टूबर 2021 के विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को भी ऊपरी आयु सीमा में एक बार की छूट दी जाएगी।
एम.आई.सी.ई. प्रोजेक्ट और बहुउद्देशीय ढांचे को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में विश्व स्तरीय MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। इसके तहत व्यावसायिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और सरकारी आयोजनों के लिए आधुनिक बहुउद्देशीय ढांचे विकसित किए जाएंगे।
मेडिसिटी पॉलिसी-2014 में संशोधन
मंत्रिमंडल ने मेडिसिटी नीति-2014 में संशोधन को मंजूरी दी है, ताकि कुछ स्थानों का आवंटन मौजूदा नीति के तहत और कुछ का ई-नीलामी के माध्यम से किया जा सके। हालांकि भूमि का उपयोग केवल अस्पताल से जुड़े उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा।
स्कूलों के लिए शिक्षा प्लॉट आवंटन नीति
कैबिनेट ने गमाडा द्वारा के-12 और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की स्थापना के लिए शिक्षा प्लॉटों की आवंटन नीति को भी मंजूरी दी है। यह नीति SAS Nagar (Mohali), न्यू चंडीगढ़ और एरोसिटी जैसे क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
ग्लाडा की संपत्तियों की कीमतों को तर्कसंगत बनाया जाएगा
मंत्रिमंडल ने ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) की संपत्तियों की कीमतों को तर्कसंगत बनाने को भी मंजूरी दी है। संशोधित दरें ई-नीलामी के लिए आधार रिजर्व कीमत के रूप में काम करेंगी।
पारिवारिक पेंशन नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने पंजाब सिविल सेवा नियम में संशोधन करते हुए सरकारी कर्मचारियों के आश्रित दिव्यांग भाई-बहनों को भी पारिवारिक पेंशन के दायरे में शामिल करने की मंजूरी दी है।
130 साल पुराने जेल एक्ट की जगह नया कानून
मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब जेल और सुधार सेवाएं बिल-2026’ को मंजूरी दे दी है, जो वर्तमान में लागू जेल एक्ट-1894 की जगह लेगा। इसका उद्देश्य जेल प्रशासन को आधुनिक बनाना और उन्नत तकनीक के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।
