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पंजाब में बिजली के झटके से होने वाली मौत या घ्याल पर PSPCL देगी मुआवजा

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अब पंजाब में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यदि किसी नागरिक की करंट लगने से मौत होती है तो उसे कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजा राशि जारी की जाएगी। मुआवजा जारी करने के लिए अधिकतम 30 दिन की समय सीमा निर्धारित है. यह जानकारी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में दी.

करंट से मौत के मुआवजे को लेकर बड़ी संख्या में याचिकाएं पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित थीं और हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और पीएसपीसीएल को मुआवजे के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया था. पंजाब सरकार ने मुआवजे के लिए तैयार की गई पॉलिसी हाई कोर्ट के सामने पेश की. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी मुआवजा तय करने की जानकारी दी गई.


पॉलिसी के मुताबिक, अगर कोई आम नागरिक बिजली विभाग की लापरवाही से करंट की चपेट में आकर मर जाता है या घायल हो जाता है, तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत मुआवजा जारी किया जाएगा. मुआवजे की गणना के लिए मृतक की आय, उम्र और अन्य कारकों का अध्ययन किया जाएगा। यह सब देखने के बाद अधिकतम 30 दिनों के अंदर घायल या मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जायेगा.

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