Uttar Pradesh
“Yogi सरकार का नया आदेश: UP में शराब बिक्री के लिए कड़े नियम, पालन न करने पर होगी कार्रवाई”
UP सरकार ने शराब की बिक्री में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नए नियम लागू किए हैं। आबकारी आयुक्त ने राज्य की सभी शराब की दुकानों को ग्राहकों के लिए यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड के जरिए भुगतान की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, चेतावनी दी गई है कि यदि कोई दुकानदार डिजिटल पेमेंट लेने से मना करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्राहकों की सुविधा के लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल-फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं।
डिजिटल पेमेंट और स्कैनिंग अनिवार्य
आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने बताया कि प्रदेश में ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण शराब उचित और निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सभी दुकानों पर पॉश मशीनों (POS मशीन) से स्कैनिंग के जरिए बिक्री करना अनिवार्य कर दिया गया है। जहां मशीनें उपलब्ध नहीं थीं, वहां इन्हें स्थापित कर दिया गया है।
शिकायत के लिए संपर्क नंबर
ग्राहकों से अपील की गई है कि वे बीयर खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि विक्रेता द्वारा बोतल या कैन को स्कैन करने के बाद ही बिक्री की जा रही हो। यदि किसी दुकान पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूली जा रही है, तो ग्राहक टोल-फ्री नंबर 14405 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर 9454466004 पर मैसेज भेज सकते हैं।
ओवररेटिंग और गड़बड़ियों पर सख्ती
बीयर के अलावा अन्य प्रकार की शराब की बिक्री भी अब अनिवार्य रूप से पॉश मशीनों के माध्यम से ही की जाएगी। सभी दुकानों पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहकों को स्कैनिंग प्रक्रिया के बाद ही उत्पाद प्रदान किया जाए। इसके लिए दुकानों पर एडवाइजरी पोस्टर चस्पा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
डिजिटल पेमेंट के फायदे
डिजिटल पेमेंट की सुविधा को बढ़ावा देने और ओवररेटिंग की संभावना को रोकने के लिए हर शराब की दुकान पर यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड से भुगतान की व्यवस्था लागू की गई है। यदि किसी दुकान पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ग्राहक तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं या ऊपर दिए गए नंबरों पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।