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Uttar Pradesh

जौनपुर की Atala Masjid पर विवाद, सर्वे की मांग पर 16 दिसंबर को सुनवाई

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उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित ऐतिहासिक Atala Masjid को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। अटाला मस्जिद के सर्वे की मांग को लेकर स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर जिला सीनियर डिविजन कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद का निर्माण प्राचीन अटला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया था।

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हिंदू पक्ष की याचिका

स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने याचिका दाखिल कर मांग की है कि मस्जिद परिसर का पुलिस बल और अमीन की उपस्थिति में सर्वेक्षण कराया जाए। याचिका में हिंदू पक्ष ने यह भी आग्रह किया है कि उन्हें पूर्व में अटला देवी मंदिर रही इस जगह पर पूजा-अर्चना की अनुमति दी जाए।

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता राम सिंह ने कोर्ट में कहा कि अटाला मस्जिद की मौजूदा संरचना एक मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई है। उन्होंने मीडिया ट्रायल के आरोपों पर कहा कि मीडिया स्वतंत्र है और उसके कार्य में हस्तक्षेप करना उचित नहीं।

मुस्लिम पक्ष का विरोध

मुस्लिम पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में आरोप लगाया कि हिंदू पक्ष द्वारा मीडिया ट्रायल के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से आग्रह किया कि यह मामला संवेदनशील है और किसी भी तरह की एकतरफा कार्रवाई को रोका जाए।

ऐतिहासिक संदर्भ और दावा

हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने अटला देवी मंदिर का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जौनपुर पर कब्जे के बाद इस मंदिर को ध्वस्त कर अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया।

कोर्ट की प्रक्रिया

12 अगस्त 2023 को जिला जज ने मुकदमे की पोषणीयता को मंजूरी दी थी।

इससे पहले, 29 मई को सिविल जज ने मुकदमे को अपने यहां दर्ज कर सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया था।

अब 16 दिसंबर को जिला कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना है।

आगे की स्थिति

यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच गया है। कोर्ट का आदेश ऐतिहासिक स्थलों के दावों पर बढ़ते विवादों में एक मिसाल बन सकता है। दोनों पक्षों के दावों और आपत्तियों को देखते हुए 16 दिसंबर की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।

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