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पंजाब सरकार ने NOC के बिना प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए बढ़ाई समय सीमा, अब 31 अगस्त तक करवा सकेंगे रजिस्ट्री।

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पंजाब। पंजाब सरकार ने अब NOC के बिना प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए समय सीमा को 6 महीने बढ़ा दिया है। अब लोग 31 अगस्त तक अपने प्लॉटों की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। इस बारे में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने जानकारी दी और कहा कि यह निर्णय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

पहले, सरकार ने 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक NOC के बिना प्लॉटों की रजिस्ट्री की समय सीमा निर्धारित की थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 मार्च 2025 से 31 अगस्त 2025 तक कर दिया गया है।

पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 के तहत भूमि रजिस्ट्री के लिए NOC की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लॉट धारकों को राहत प्रदान करना और अवैध कॉलोनियों पर कड़ी निगरानी रखना है।

आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय आम आदमी की भलाई के लिए लिया गया है। जिन लोगों ने अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए 31 जुलाई 2024 तक पावर ऑफ अटॉर्नी या स्टांप पेपर पर बिक्री समझौता किया है, उन्हें अब भूमि रजिस्ट्री के लिए NOC की आवश्यकता नहीं होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत ने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी।

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