पंजाब के पूर्व वित्तमंत्री मनप्रीत बादल को मिली अंतरिम जमानत

चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के पूर्व वित्तमंत्री मनप्रीत बादल को बठिंडा में कथित तौर पर संपत्ति खरीद में अनियमितता के मामले सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी। बादल ने चार अक्टूबर को बठिंडा की अदालत द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था। उनके वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने बताया कि न्यायमूर्ति विकास बहल की अदालत ने बादल को जमानत दी।

बादल अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ हैं। पंजाब के सतर्कता ब्यूरो ने बादल और पांच अन्य के खिलाफ मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। इससे पहले बठिंडा की अदालत ने बादल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ब्यूरो की कई टीम ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कई स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी लेकिन बादल को पकड़ने में असफल रहीं। सतर्कता ब्यूरो ने मामले की जांच पूर्व विधायक सरूप चंद सिंगला द्वारा 2021 में की कई शिकायत के आधार पर शुरू की थी।

सिंगला ने आरोप लगाया था कि बठिंडा के अहम इलाके में जमीन खरीदने में बादल ने कथित तौर पर अनियमितता बरती है। भाजपा नेता सिंगला ने आरोप लगाया कि बादल ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और दो व्यावसायिक भूखंडों को अपने लिए आवसीय भूखंड में तब्दील कर लिया। सिंगला पहले शिरोमणि अकाली दल के सदस्य थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy our content? Keep in touch for more