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दिव्यांग नाबालिग रेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा

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इंदौर : इंदौर शहर में 17 साल की दिव्यांग (ना बोल सकती ना सुन सकती) नाबालिग बच्ची को रोज रात 11 बजे वीडियो कॉल करता था। दोनों के बीच किसी माध्यम से परिचय हुआ। आरोपी साइन लेंग्वेज जानता था इस कारण दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी नाबालिग लड़की को घर से बाहर ले गया और उज्जैन इंदौर रोड पर उसके साथ रेप किया। युवती के बताए अनुसार परिजनों ने मामले की शिकायत लसूडिया थाने में की और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और चालान पेश किया।

मामला 26 दिसंबर 2021 का है जब 17 साल की नाबालिग लड़की घर पर नहीं थी, मां सुबह काम पर गई हुई थी और घर पर नाबालिग लड़की का भाई उसके साथ था। जब मां काम से लौटी तो उसने देखा कि उसकी बेटी घर पर मौजूद नहीं है। उन्होंने हर जगह खोजा परन्तु लड़की नहीं मिली फिर उन्होंने लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस द्वारा लड़की को खोजा गया लड़की बहुत गंभीर हालत में मिली इसको देखते हुए पुलिस ने आरोपी विजय सोलंकी देपालपुर निवासी को गिरफ्तार किया और न्यायलय में चालान पेश किया जिसके बाद आरोपी को कोर्ट ने अलग अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई, जिसमें धारा 376 के तहत आजीवन कारावास, धारा 366 के तहत 10 वर्ष का कारावास, धारा 363 में 5 वर्ष कारावास इसके साथ ही आरोपी पर 2 हजार रु का जुर्माना भी लगाया गया है।

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