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चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को सख्त आदेश दिए

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चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से जुड़ी दो याचिकाओं पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को सख्त आदेश देते हुए कहा कि चुनाव के लिए 6 फरवरी की तारीख बहुत देर हो चुकी है. कल 24 जनवरी को होने वाले चुनाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए कि 6 फरवरी से पहले कब चुनाव होंगे.

कोर्ट ने कहा कि अगर सही तारीख तय नहीं हुई तो कोर्ट चुनाव की तारीख तय करेगा. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई कल यानी बुधवार सुबह 11.30 बजे होगी. बता दें कि चंडीगढ़ के मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव पहले 18 जनवरी को होना था, लेकिन चुनाव अधिकारी की तबीयत खराब होने के कारण चुनाव से कुछ समय पहले इसे टाल दिया गया था. 18 जनवरी को चुनाव न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने 6 फरवरी को चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट का कहना है कि 6 फरवरी की तारीख बहुत लंबी है और पहले चुनाव कराने के लिए तारीख तय की जानी चाहिए.

आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की यह चौथी याचिका है. सबसे पहले नजरबंद एक कांग्रेस पार्षद की रिहाई के लिए याचिका दायर की गई थी. रात 1 बजे इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रशासन को नोटिस जारी किया. हालांकि अगले दिन शाम को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. इसके बाद 17 जनवरी को एक याचिका दायर कर कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में चुनाव कराने की अपील की गई.

हाई कोर्ट ने इससे इनकार किया और चुनाव की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया. 18 जनवरी को चुनाव न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर देर शाम हाई कोर्ट ने सुनवाई की, लेकिन कोई राहत न देते हुए प्रशासन और नगर निगम को 23 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया. इसके बाद चौथी याचिका दायर की गई, जिसमें 24 घंटे के भीतर चुनाव कराने की अपील की गई.

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