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फ्रांस ने महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दिया, ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बना

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फ्रांस ने महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दे दिया है, फ्रांस ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फ्रांसीसी संसद में सोमवार को नया इतिहास रचा गया जहां सांसदों ने महिलाओं की स्वतंत्रता और गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 1958 के संविधान में संशोधन किया।

फ्रांसीसी संविधान में यह संशोधन फ्रांसीसी संविधान में 25वां संशोधन है। सबसे खास बात यह है कि 2008 के बाद देश के संविधान में यह पहला संशोधन है। फ्रांस में महिलाएं पिछले कई दिनों से गर्भपात के अधिकार की मांग कर रही हैं। इस संबंध में कई सर्वे भी कराए गए, जिसमें 85 फीसदी लोगों ने इसका समर्थन किया।

महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देने के लिए संसद में संवैधानिक संशोधन पारित होने के बाद प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल ने कहा कि दुनिया में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। इस बीच संसद में दक्षिणपंथियों ने भी इस कानून का विरोध किया, लेकिन उनका विरोध सफल नहीं हो सका. विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन पर चुनावी उद्देश्यों के लिए संविधान का उपयोग करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यह संशोधन गलत नहीं है, लेकिन अनावश्यक है।

फ्रांस में गर्भपात का कानूनी अधिकार 1975 से है, तब से अब तक नौ बार कानून बदला जा चुका है, ताकि अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। फ्रांस की संवैधानिक परिषद ने इस कानून पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया. फ्रांसीसी कानूनी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि 2001 में संवैधानिक परिषद ने इसे 1789 के मानव स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया, जो तकनीकी रूप से संविधान का हिस्सा था।

फ्रांसीसी संविधान में गर्भपात को शामिल करने के कदम का कई लोगों ने स्वागत किया है। महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था फाउंडेशन डेस डेम्स की कार्यकर्ता ऐनी-सेसिल मेलफोर्ट ने कहा कि यह दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। ये वे भावनाएँ हैं जो आज हमें ऊर्जावान बनाती हैं और वास्तव में हमें ऊर्जावान बनाती हैं। हालाँकि, वेटिकल ने गर्भपात पर विरोध व्यक्त किया है। वेटिकन निकाय ने फ्रांसीसी कैथोलिक बिशपों द्वारा पहले ही उठाई गई चिंताओं को दोहराया कि मानव जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है।

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