Uttar Pradesh
Meerut ट्रिपल मर्डर केस में 16 साल बाद 9 आरोपी दोषी करार, 5 अगस्त को अदालत सुनाएगी सजा
आज 16 साल बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के Meerut में हुए तिहरे हत्याकांड में 9 लोगों को दोषी पाया है। एक व्यक्ति का मामला अभी भी लंबित है। कोर्ट 5 अगस्त को उनकी सजा तय करेगा। हाईकोर्ट ने मामले पर अपडेट मांगा था और अब तक फैसला टाल दिया था। कोर्ट ने केस को आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। आज कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 9 लोग दोषी हैं।
23 मई 2008 को मेरठ कॉलेज के तीन छात्र बालैनी, बागपत में नदी के किनारे मृत पाए गए। वे सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्ज्वल थे। पुलिस ने पाया कि उन्हें गोली मारी गई थी और उनका गला रेत दिया गया था। पता चला कि पिछली रात उनका हाजी इज़लाल कुरैशी से झगड़ा हुआ था।
पुलिस का कहना है कि झगड़े के बाद इज़लाल और उसके भाइयों ने तीन लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। उन्होंने उन्हें पाइप से मारा, गोली मारी, गला काटा और यहां तक कि उनकी आंखें भी निकाल लीं। फिर उन्होंने शवों को साफ किया, उन्हें कार में रखा और नदी में फेंक दिया। जब लोगों को इस बारे में पता चला तो मेरठ में कई युवाओं ने काम पर न जाकर और न ही स्कूल जाकर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है कि क्या प्रभारी अधिकारियों ने अपना काम ठीक से किया।
पुलिस ने हाजी इजलाल, उसके भाई अफजल और परवेज समेत दस लोगों को संदिग्ध के तौर पर कोर्ट में पेश किया। इस मामले में कुल 14 लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हत्या को साबित करने के लिए कोर्ट को 37 गवाहों के नाम दिए गए। इस मामले में एक लड़की पर इजलाल को बढ़ावा देने का आरोप था, लेकिन उसने कोर्ट से कार्यवाही में देरी करने की अनुमति ले ली। बाद में कोर्ट ने मामले को जारी रखने का फैसला किया।
कोर्ट ने पहले 31 जुलाई को फैसला देने की योजना बनाई थी, लेकिन तारीख बदलकर 5 अगस्त करनी पड़ी। आज कोर्ट ने कहा कि शीबा नाम की लड़की समेत मामले में शामिल सभी लोग दोषी हैं। कोर्ट 5 अगस्त को सजा पर फैसला करेगा।