Hoshiarpur वासियों के लिए जरूरी खबर, जारी हुए सख्त आदेश

होशियारपुर : जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम नंबर 2) की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत जिले की सीमा में अवैध हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हुक्का बार में तंबाकू, सिगरेट और हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफी घातक साबित होते हैं और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

इसी प्रकार, जिले में पोल्ट्री फार्म/राइस शेलर/भट्ठों और अन्य लघु उद्योगों के मालिकों के साथ-साथ घरेलू नौकर रखने वालों के नाम आदेश जारी हुए हैंकि वह अपने अधीन काम करने वाले व्यक्ति का नाम, पूरा पता, तीन तस्वीरें (दाएं, बाएं और सामने से पोज) अपने घरों में रजिस्टर लाकर रखें और उनके रिश्तेदारों के पते लिख कर रखें। नौकर के फिंगर प्रिंट मालिक अपने रजिस्टर में लगाकर रखें और इस पूरे रिकॉर्ड को तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन या इलाके की पुलिस चौकी में दर्ज कराना चाहिए। इसके अलावा जिले के अंदर वाहनों में काली फिल्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिले के सभी गांवों की गलियों/सड़कों पर अवैध बोरिंग पर भी रोक लगा दी है।

जिलाधिकारी ने जिले की सीमा के अंतर्गत असूचीबद्ध क्षेत्र से हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में निर्देश दिया गया है कि यदि विशेष परिस्थिति में उक्त पेड़ों को काटना आवश्यक हो तो वन विभाग की अनुमति से ही काटा जाये. इस प्रयोजन के लिए वन विभाग द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम-1900 धारा-4 और 5 के तहत बंद क्षेत्रों में परमिट जारी करने के लिए अपनाई जाती है।

इसी प्रकार, जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने 18-बारूद डिपो, ऊंची बस्सी की बाहरी सीमा की दीवार के एक हजार गज (914 मीटर) के दायरे में फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने मवेशियों को खुले में सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों पर चराने के लिए नहीं ले जाएगा। जिलाधिकारी ने गांवों में डकैती और चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए ग्राम प्रबंधकों को रात में नियमित निगरानी रखने के आदेश जारी किए हैं।

और ये भी पढ़े

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy our content? Keep in touch for more