Haryana
Haryana: वकील बनने की चाहत में छात्र ने की नकल, हाईकोर्ट ने दी सख्त सजा
Haryana-पंजाब हाईकोर्ट से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बीए एलएलबी के एक छात्र को नकल करते हुए पकड़ा गया और उसे कड़ी सजा दी गई। कोर्ट ने इस छात्र को दो साल तक किसी भी परीक्षा में बैठने के अयोग्य घोषित कर दिया है।
नकल करते पकड़ा गया छात्र
यह मामला दिसंबर 2023 का है, जब बीए एलएलबी के एक छात्र को ‘लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट’ विषय की परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़ा गया था। परीक्षा कक्ष में उसके पास उसी विषय के नोट्स पाए गए, जो उसकी अपनी हैंडराइटिंग में थे। छात्र ने आंसर शीट में उन्हीं नोट्स से नकल कर उत्तर लिखे थे।
कोर्ट का सख्त रुख
न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने छात्र की याचिका खारिज करते हुए सजा को कम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “कानूनी पेशा नैतिकता और आदर्शों से संचालित होता है। यह एक महान पेशा है, और इसे अपनाने वालों से ईमानदारी की उम्मीद की जाती है। ऐसे में इस कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सजा में कोई छूट देने की आवश्यकता नहीं लगती।”
यूनिवर्सिटी का पक्ष
पंजाब यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में तर्क दिया कि छात्र किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है क्योंकि उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था। सजा विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड II, 2007 के विनियम 5(ए) और 8 के अनुसार दी गई थी।
छात्र की दलील
छात्र ने कोर्ट से गुहार लगाई कि दो साल तक परीक्षा न देने की सजा उसके करियर को प्रभावित करेगी। हालांकि, कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि कानून के क्षेत्र में नैतिकता और ईमानदारी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।