Haryana
5 साल की बच्ची के साथ पडोसी ने किया ‘Digital Rape’, आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में किया केस दर्ज
रोहतक शहर में कुछ बहुत बुरा हुआ। एक आदमी ने दूसरी बार पांच साल की बच्ची के साथ ‘Digital Rape’ किया । लड़की की मां ने पुलिस को बताया और अब वह आदमी बड़ी मुसीबत में है। उसने लड़की को यह कहकर अपने कमरे में बुलाया था कि वह उसका फोन इस्तेमाल कर सकती है। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया है और यह सुनिश्चित कर रही है कि वह किसी और को चोट न पहुंचा सके।
रोहतक शहर में, एक महिला और उसका पति सुबह काम पर गए थे। जब वे बाहर गए हुए थे, तो पड़ोस के एक युवक ने पांच साल की बच्ची को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि वह उसका मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकती है। जब वह वहां पहुंची, तो उसने उसे बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई। लड़की रोने लगी और पुलिस को बताने की धमकी दी। डरकर, युवक ने उसे जाने दिया और भाग गया। रोती हुई बच्ची पड़ोसी के पास गई और उसे सारी बात बताई। पड़ोसी ने तुरंत लड़की की मां को फोन करके बताया। लड़की की मां ने पुलिस स्टेशन जाकर घटना की सूचना दी। पुलिस ने युवक के खिलाफ बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध के तहत मामला दर्ज किया है।
2023 में, एक पड़ोसी ने एक लड़की को अपने कमरे में बुलाया, यह दिखावा करते हुए कि वह उसे दिवाली की मिठाई देना चाहता है। लेकिन उसने उसके साथ कुछ बहुत गलत किया। जब उसने अपने परिवार को बताया और रोने लगी, तो उन्होंने पुलिस को फोन करना चाहा। हालांकि, आस-पास रहने वाले लोगों ने इसे गुप्त रखने का फैसला किया और पड़ोसी से माफ़ी मांगने के लिए कहा।
डिजिटल बलात्कार तब होता है जब कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी दूसरे व्यक्ति के निजी अंगों को छूने के लिए अपनी उंगलियों या किसी वस्तु का उपयोग करता है। यह गलत है और कानून के खिलाफ है। अगर ऐसा कुछ होता है, तो किसी भरोसेमंद वयस्क को तुरंत बताना ज़रूरी है।
पुलिस का कहना है कि “डिजिटल बलात्कार” शब्द दो शब्दों से बना है: “डिजिट” और “रेप।” अंग्रेजी में, “डिजिट” का मतलब उंगली, अंगूठा या पैर का अंगूठा हो सकता है। इसलिए, अगर कोई लड़की या महिला के निजी अंगों को उसकी अनुमति के बिना छूने के लिए अपनी उंगलियों या अंगूठे का उपयोग करता है, तो इसे डिजिटल बलात्कार कहा जाता है।
दिल्ली में एक लड़की के साथ कुछ बहुत बुरा होने के बाद, विशेषज्ञों ने लोगों की सुरक्षा में मदद करने के लिए एक नया नियम बनाया। इस नियम को 2013 में भारतीय कानून में जोड़ा गया था। पहले लोग सोचते थे कि बलात्कार का मतलब सिर्फ़ एक ही चीज़ है, लेकिन अब इसका मतलब और भी है। नए नियम में कहा गया है कि अगर कोई लड़की के निजी अंगों को किसी भी चीज़ से छूता है, जैसे कि कोई वस्तु या यहाँ तक कि उसके शरीर का कोई हिस्सा, तो इसे बलात्कार माना जाता है। यह नया नियम सभी को सुरक्षित रखने में मदद करता है।