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BYJU’S के हजारों कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी, हाई कोर्ट में दायर की याचिका

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एडटेक कंपनी BYJU’S ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि अगर उसके खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही नहीं रोकी गई तो न केवल हजारों कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि कंपनी को अपनी मौजूदा सेवाएं भी बंद करनी पड़ेंगी भी पूरी तरह बंद कर दिया जाए।

प्रोसेस और जनरल अटलांटिक जैसे निवेशकों द्वारा समर्थित बैजस को हाल के महीनों में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इनमें नौकरी में कटौती, कंपनी के मूल्यांकन में गिरावट और निवेशकों के साथ झगड़ा शामिल है। निवेशकों ने सीईओ बैजू रवींद्रन पर कॉरपोरेट गवर्नेंस में खामियों का आरोप लगाया है। हालाँकि, कंपनी ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

कंपनी की ताज़ा मुसीबतें तब शुरू हुईं जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने इसके खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की याचिका स्वीकार कर ली। ये मामला भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ा है|

बीसीसीआई ने पिछले साल बायजस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 158.9 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए याचिका दायर की थी। बायजस ने इसके खिलाफ एनसीएलटी में याचिका दायर की है. बायजस की संपत्ति जब्त कर ली गई है और उसके बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है।

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