Connect with us

Blog

Gyanvapi Case: व्यास जी के तहखाना मामले में फैसला टला, अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी

Published

on

Varanasi/Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश में वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने को जिलाधिकारी को सौंपने के मामले में एक वकील के पक्षकार बनने की अपील पर आदेश सुनाने के लिए 11 दिसंबर की तिथि तय की है।

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने शुक्रवार को बताया कि व्यास जी के तहखाने की चाबी जिलाधिकारी को सौंपने के मामले में अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी के पक्षकार बनने की अपील पर पिछले सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने आदेश को शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने कहा कि लेकिन एक अधिवक्ता के निधन पर आज कचहरी परिसर में शोक होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी, जिला जज ने इस मामले में आदेश सुनाने के लिए 11 दिसंबर की तिथि तय की है। उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने की चाबी जिलाधिकारी को सौंपने के मामले में अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने एक प्रार्थना पत्र देते हुए खुद को इस मामले में पक्षकार बनाए जाने और उन्हें सुनने की अपील जिला जज ए के विश्वेश से की थी।

यादव ने बताया कि इससे पूर्व, अधिकारियों ने ‘व्यास जी का तहखाना’ की 1993 में घेराबंदी कर दी थी। इससे पूर्व, यह तहखाना पूजा-पाठ के लिए पुजारी सोमनाथ व्यास द्वारा उपयोग किया जाता था। उन्होंने बताया कि सोमनाथ व्यास के नाती शैलेन्द्र कुमार पाठक ने इस वर्ष सितंबर में सिविल जज सीनियर डिवीजन नितेश कुमार सिन्हा की अदालत में व्यास जी के तहखाने पर मुस्लिम पक्ष के कब्जे की आशंका जताते हुए तहखाने को जिलाधिकारी को सौंपने सम्बंधित वाद दाखिल किया था। 

author avatar
Editor One
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement