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दामाद को आजीवन कारावासः पत्नी ने केस वापस नहीं लिया तो काट दिया था दोनों का गला

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बरेलीः पत्नी के मुकदमा वापस न लिए जाने की खुन्नस में सास-ससुर की गला काटकर हत्या करने के आरोपी भोजीपुरा के ग्राम खिसौता निवासी दामाद बुद्धसेन सत्र परीक्षण में दोषी पाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 अरविंद कुमार यादव ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं दो अन्य आरोपियों में हेतराम और कल्लू उर्फ मस्ताना को बरी कर दिया।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन के विरुद्ध कोर्ट भेजा था आरोप पत्र
सरकारी वकील तेजपाल सिंह राघव ने बताया कि सुन्दरलाल ने थाना सुभाषनगर में तहरीर देकर बताया था कि बुद्धसेन ने बहन को छोड़ रखा है। बहन ने उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा किया था, जिसकी पैरवी पिता मोहनलाल कर रहे थे। काफी समय से आरोपी मुकदमा वापसी का दबाव बना रहा था। 4 जनवरी 2016 को बुद्धसेन ने खेत पर माता-पिता की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद तीन के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था।

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