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NO PUCC NO Fuel: दिल्ली में आज से बिना PUCC पेट्रोल-डीजल नहीं, जानें नए नियम के बारे में

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राजधानी दिल्ली में इस समय प्रदूषण से हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल है. राजधानी की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है. कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच चुका है. हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. बढ़ते प्रदूषण को काबू में करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है.

GRAP-3 लागू होने के बाद दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी गई है. यानी अब केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे, जबकि बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे.

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए बुधवार-गुरुवार रात 12 बजे से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा फेज लागू हो गया है। इसके तहत कई सख्त नियम लगाए गए है। दिल्ली में आज से सिर्फ BS-6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है।

इससे कम मानक वाले, दिल्ली के बाहर की गाड़ियों को शहर में आने नहीं दिया जा रहा है। इस फैसले से दिल्ली में बाहर से रोजाना आने-जाने वाली 12 लाख गाडियों पर असर पड़ा है। नोएडा से 4 लाख से ज्यादा, गुरुग्राम से 2 लाख और गाजियाबाद से 5.5 लाख वाहनों को दिल्ली में आने से बैन कर दिया गया है।

दिल्ली में ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम भी लागू हो गया है। पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दिया जा रहा है। बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं।

शहर के अंदर और बॉर्डर पर जगह-जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। PUC जांच में फेल होने पर गाड़ियों को बिना फ्यूल दिए पेट्रोल पंप से लौटाया जा रहा है। वहीं, नॉन BS-6 इंजन वाली गाड़ियां बॉर्डर से यू-टर्न ले रही हैं।

पुरानी कारों की एंट्री पर ₹20 हजार जुर्माना या बॉर्डर से यू-टर्न

दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारी दीपक ने बताया कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS6 कॉमर्शियल और निजी वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपए का चालान किया जा रहा है या वाहन को यू-टर्न करवाया जा रहा है।

जिन वाहनों के पास वैध और अपडेटेड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) नहीं है, उन पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत, बार-बार नियम तोड़ने पर वाहन को जब्त करने का प्रावधान है।

CNG, इलेक्ट्रिक वाहन और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को छूट

दिल्ली में GRAP-4 के तहत निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर पूरी तरह बैन है।​ CNG, इलेक्ट्रिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए 100 हॉटस्पॉट्स पर गूगल मैप मदद लेगा। नियम तोड़ने पर वाहन जब्ती, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत सजा मिलेगी।​

सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को अपनी मर्जी से ऑनलाइन या फिजिकल क्लास चुनने का ऑप्शन दिया गया है।

दिल्ली में धुंध-कोहरे के कारण 22 उड़ानें रद्द

दिल्ली-NCR में गुरुवार सुबह धुंध के साथ घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। इससे यातायात प्रभावित हुआ। पालम एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर रह गई, जबकि सफदरजंग एयरपोर्ट पर 200 मीटर विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई।

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, आज सुबह 11 बजे तक दिल्ली से 22 उड़ानें रद्द हुई है। इस बीच एअर इंडिया ने आने वाले कुछ दिनों में उड़ान परिचालन प्रभावित होने की आशंका जताई है। एयरलाइन के मुताबिक, दिल्ली समेत उत्तर और पूर्वी भारत के कई एयरपोर्ट्स पर कोहरे के कारण कम दिखाई देने की वजह से उड़ानों में देरी या रद्द होने की स्थिति बन सकती है।

दिल्ली में अगले 6 दिन AQI बहुत खराब रहने का अनुमान

मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में सुबह के समय कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। IMD ने गुरुवार और शुक्रवार को घने कोहरे का पूर्वानुमान जताया है।

इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 358 दर्ज किया गया। दिल्ली में अगले 6 दिन तक AQI ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में रहने का पूर्वानुमान है।

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