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Delhi

CM Kejriwal को जमानत देते समय ASG राजू ने हाई कोर्ट से क्या कहा

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दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CM Kejriwal की जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार 21 जून को नया मोड़ ले लिया, जिसके चलते जमानत निलंबित कर दी गई है| एक दिन पहले रात 8 बजे रोज एवेन्यू कोर्ट ने CM Kejriwal को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और कुछ शर्तों पर जमानत दे दी थी| ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की| पीएमएलए की धारा 45 का जिक्र करते हुए ईडी के वकील ने कहा कि यह धारा सरकारी वकील को जमानत देने से इनकार करने का अधिकार देती है, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट को यह मौका नहीं दिया गया |

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) की धारा 45 के तहत, सरकारी अभियोजक को जमानत पर रोक के लिए आवेदन करने का अधिकार है लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। सरकारी वकील की अर्जी खारिज कर दी गई है| राऊज़ एवेन्यू कोर्ट ने जमानत पर 48 घंटे की रोक के प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध को खारिज कर दिया।

एसवी राजू ने कहा, ‘मैं जमानत पर रोक लगाने का अनुरोध करता हूं| जमानत आदेश कल रात पारित किया गया था, लेकिन अभी तक अदालत की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। हमें जमानत पर रोक लगाने की गुहार लगाने का मौका भी नहीं दिया गया| अरविंद केजरीवाल के वकील ने भी बहस पूरी नहीं की और मुझे आधे घंटे के भीतर जल्दी से दलीलें पेश करने का निर्देश दिया गया| मेरे पास इतना कम समय था कि मैं लिखित आवेदन भी नहीं दे सका। यह अस्वीकार्य है।’

CM Kejriwal को किन शर्तों पर मिली जमानत?

अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. उन्होंने कहा, ‘जमानत आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट ने रात 8 बजे जारी किया. जमानत की कार्यवाही शुक्रवार सुबह पूरी हो जाएगी और दोपहर में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे. यह देश और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी जीत है ।

कोर्ट ने जमानत के साथ यह शर्त भी रखी है कि अरविंद केजरीवाल जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे| उनसे जांच में सहयोग करने और जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होने को भी कहा गया है |

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