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Uttar Pradesh

Lucknow में बीच सड़क पर पति-पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, दोनों के बीच हुई हाथापाई

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Lucknow में बस स्टॉप के पास बीच सड़क पर पति-पत्नी के बीच काफी बहस हो गई। पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं जाना चाहती थी और मना करती रही। दो लोगों में मामूली कहासुनी हो गई। चिनहट से पुलिस दोनों को थाने ले गई। जब यह सब हो रहा था, तो देखने के लिए बहुत से लोग जमा हो गए। चूंकि यह सब हाईकोर्ट नामक एक बड़ी इमारत के पास हो रहा था, इसलिए बहुत से वकील यह देखने आए कि क्या हो रहा है।

जानकीपुरम सेक्टर-एच में एक दुकान चलाने वाली महिला ने बताया कि घर से जो व्यक्ति निकला है, वह उसकी पत्नी है। वह चार दिन पहले बिना किसी को बताए चली गई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह लापता है। आज, उन्होंने उसे खुद ही ढूंढ निकाला।

एक व्यक्ति ने बताया कि घर पर एक 4 साल का बच्चा है, जो अपनी मां के लिए रो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी दुकान पर रहे या बच्चे की मदद करे। इसलिए, वह और उसका दोस्त मां की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने उसे बस स्टेशन के पास पाया, लेकिन जब उन्होंने उसे घर वापस आने के लिए कहा, तो वह नाराज़ हो गई और जाना नहीं चाहती थी। उसने उन्हें बताया कि उसे घर पर चोट लगती है क्योंकि उसके पति और ससुराल वाले उसे मारते हैं, इसलिए वह घर छोड़कर चली गई थी।

एक महिला वकील एक पति-पत्नी की मदद करने आई, जो आपस में बहुत बहस कर रहे थे। पति ने कहा कि अगर पत्नी उससे दूर रहना चाहती है, तो उसे सही तरीके से ऐसा करना चाहिए और बिना किसी को बताए नहीं जाना चाहिए। उसे चिंता थी कि अगर कुछ बुरा हुआ, तो वे मुसीबत में पड़ जाएँगे। महिला वकील ने उससे कहा कि अगर वह चाहता है कि उसकी पत्नी उससे दूर रहे, तो उसे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसे चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। जब ​​बहस बहुत ज़ोरदार हो गई, तो पुलिस मदद के लिए आई और दोनों को बात करने के लिए पुलिस स्टेशन ले गई।

महिला अपने पति के साथ झगड़े के दौरान अपने पति के दोस्त के बारे में कुछ बहुत गंभीर बातें कह रही है। उसका दावा है कि वह एक बुरे व्यवसाय में शामिल है जहाँ वह लड़कियों को खरीदता और बेचता है। महिला ने कई बार युवक पर पत्थर फेंकने की भी कोशिश की है।

जब एक महिला और उसका पति बहस कर रहे थे, तो 100 से ज़्यादा लोग देखने आए। कुछ लोगों ने वीडियो बनाए, तो कुछ ने तस्वीरें लीं, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि क्या गड़बड़ है। फिर, कुछ वकील आए और उन्होंने दंपत्ति से बात करके यह पता लगाया कि क्या हो रहा है।

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वाराणसी कोर्ट से Akhilesh Yadav और असदुद्दीन ओवैसी को मिली बड़ी राहत, ज्ञानवापी मामले में हुई थी याचका दर्ज़

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Akhilesh Yadav और असदुद्दीन ओवैसी जैसे दो महत्वपूर्ण नेताओं को वाराणसी की एक अदालत से अच्छी खबर मिली। अदालत ने फैसला सुनाया कि ज्ञानवापी नामक स्थान पर पाए गए शिवलिंग नामक एक विशेष पत्थर के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा, वह न तो मतलबी था और न ही आहत करने वाला। इसलिए, अदालत ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और इस बारे में शिकायत स्वीकार नहीं की। पिछली अदालत ने भी यही बात कही थी।

हरिशंकर पांडे नामक व्यक्ति ने अदालत से अखिलेश यादव और ओवैसी जैसे कुछ नेताओं की जांच करने का अनुरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने ज्ञानवापी नामक स्थान पर पाए गए शिवलिंग नामक एक विशेष पत्थर के बारे में घटिया बातें कही हैं। वह चाहते थे कि अदालत कहे कि उन नेताओं ने नफरत भरी बातें करके कुछ गलत किया है। इस पर विनोद कुमार नामक न्यायाधीश ने गौर किया, लेकिन अंत में न्यायाधीश ने हरिशंकर के अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया।

हरिशंकर पांडे नाम का एक व्यक्ति किसी चीज़ के लिए मदद मांगने के लिए एक न्यायाधीश के पास गया, लेकिन न्यायाधीश ने 14 फरवरी, 2023 को मना कर दिया। फिर, हरिशंकर ने न्यायाधीश से इस बारे में फिर से सोचने के लिए कहा, लेकिन न्यायाधीश ने फैसला किया कि वह ऐसा भी नहीं कर सकता।

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तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीआरवी Police वाहन को जोरदार मारी टक्कर, एक की हुई मौत

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कल रात महोबा पर एक तेज रफ्तार बस ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। दुखद बात यह है कि कार में सवार एक Police अधिकारी की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बुरी तरह घायल हो गए। बस ने Police की गाड़ी को टक्कर मारने के बाद, एक पैदल यात्री को भी कुचल दिया, जिसकी बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जब पुलिस को इस दुर्घटना के बारे में पता चला, तो वे तुरंत मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने घायल Police अधिकारियों को उनकी कार से बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की और उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया।

एक बहुत ही भयानक कार दुर्घटना हुई क्योंकि एक बस बहुत तेज गति से जा रही थी। बस पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। पुलिस की गाड़ी को हेड कांस्टेबल अब्दुल हक नाम का व्यक्ति चला रहा था, जो दो अन्य पुलिस अधिकारियों, हेड कांस्टेबल बेचन लाल और कांस्टेबल सुभाष चंद्र के साथ आपातकालीन ड्यूटी पर काम कर रहा था। वे लोगों की मदद करने के लिए जा रहे थे, तभी महोबा की ओर से आ रही बस ने चंद्रावल रोड पर उनकी पुलिस की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी।

दुर्घटना के बाद, बस चालक तेजी से भाग गया। आस-पास के लोगों का कहना है कि जब बस परमानंद तिराहा नामक स्थान पर पहुंची, तो उसने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी और उसे चोट लगी और खून बह रहा था। दुर्घटना के बाद चालक ने बस को गैरेज में खड़ा कर दिया और भाग गया। जब पुलिस को पता चला कि उनकी गाड़ी बस से टकरा गई है, तो कई अधिकारी और स्थानीय लोग मदद के लिए आए। उन्होंने घायल पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की, जो अपनी गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे और खून से लथपथ थे।

आपातकालीन चिकित्सक डॉ. रोहित सोनकर ने बताया कि सुभाष चंद्र नामक एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है। एक अन्य व्यक्ति, जो एक अजनबी था, भी मदद लेने के दौरान मर गया। दो अन्य पुलिस अधिकारी अब्दुल हक और बेचन लाल अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। जब पुलिस को सुभाष की मौत के बारे में पता चला, तो उनके वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। दोनों शव अब शवगृह नामक एक विशेष स्थान पर हैं और सुभाष के परिवार को बताया गया है कि क्या हुआ था।

पुलिस अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अजनबी कौन था। एक दुर्घटना हुई जिसमें एक कार जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। कुछ लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन दुख की बात है कि एक पुलिस अधिकारी बच नहीं पाया। उन्हें पता चल गया कि वह कौन सी कार थी, और अब वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या हुआ था, तथा यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उचित कार्रवाई की जाए।

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Supreme Court ने ‘बुलडोजर कार्रवाई’ पर लगाई रोक, मायावती बोलीं- ‘विध्वंस कानून के राज का प्रतीक नहीं’

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Supreme Court ने कहा है कि लोग बिना अनुमति के इमारतों को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने यह नियम इसलिए बनाया क्योंकि कुछ लोग इस बात से चिंतित थे। कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि 1 अक्टूबर तक देश में कहीं भी बिना अनुमति के इमारतों को नहीं गिराया जा सकता, जब तक कि वे सार्वजनिक सड़कों, ट्रेनों या जल क्षेत्रों के रास्ते में न हों।

मायावती ने भी इस फैसले के बारे में अपने विचार साझा किए हैं। मायावती ने कहा कि इमारतों को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना कानून का पालन करने का सही तरीका नहीं है और यह थोड़ा डरावना है कि ऐसा कितनी बार हो रहा है। उनका मानना ​​है कि जब लोग इससे सहमत नहीं होते हैं, तो सरकार को स्पष्ट नियम बनाकर मदद करनी चाहिए जिसका देश में हर कोई पालन कर सके, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। बसपा के नेता कह रहे हैं कि जब सरकार इमारतों को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करती है, तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय, केंद्र सरकार को अपना काम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई संविधान में लिखे नियमों और कानूनों का पालन करे। केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि वे यह काम सही तरीक़े से कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील से कहा कि उन्हें बुलडोज़र को हीरो की तरह पेश नहीं करना चाहिए। वकील ने कहा कि कुछ लोग बुलडोज़र को बहुत महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर बुलडोज़र को किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद को गिराना है जो सड़क या ट्रेन की पटरी के रास्ते में है, तो यह ठीक है। लेकिन किसी अन्य कारण से, वे इससे सहमत नहीं होंगे।

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) इस फ़ैसले से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में अलग-अलग जगहों पर चेतावनी दी गई थी, और वे देश में हर किसी को इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तब, जस्टिस गवई ने जवाब दिया कि वे संविधान के एक विशेष भाग के कारण यह फ़ैसला कर रहे हैं। उन्होंने एसजी से पूछा कि वे दो हफ़्ते के लिए इस पर रोक क्यों नहीं लगा सकते।

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