Punjab
नहीं खुलने वाले Shambhu Border, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की”
आज सुप्रीम कोर्ट में Shambhu Border किसान आंदोलन से जुड़ी एक अहम याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में पहले से ही सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिका दायर करने का क्या औचित्य है?
इस याचिका में केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार से हाईवे खोलने और अवरोधकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि हाईवे को अवरुद्ध करना न केवल लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अपराध भी है।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईवे अवरोध के मुद्दे पर पहले से ही केस चल रहा है और नई याचिका पर सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने दोहराया कि इस मामले को कानून के दायरे में ही सुलझाया जाएगा।
इस बीच, शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली मार्च को फिलहाल स्थगित कर दिया है। किसानों का कहना है कि 8 दिसंबर को धरने के दौरान पुलिस ने आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाईं, जिसमें 6-8 किसान घायल हुए। एक गंभीर रूप से घायल किसान को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है।
आज प्रदर्शनकारी किसान आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक करेंगे और अपने अगले कदम की घोषणा करेंगे। आंदोलनकारी किसान और प्रशासन के बीच तनाव अभी भी बरकरार है।