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Delhi

Sanjay Singh को कोर्ट से बड़ा झटका, कई सालों पुराने मामले में सजा बरकरार

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आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य Sanjay Singhकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कुछ दिन पहले ही वह दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल से रिहा हुए हैं और अब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पिछले साल दी गई डेढ़ महीने की सजा की अपील खारिज कर दी है. उन्हें 9 अगस्त तक सरेंडर करना होगा |

एमपी-एमएलए जज एकता वर्मा ने मंगलवार को संजय सिंह और पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत छह आरोपियों की अपील खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि 19 जून 2001 को बिजली आपूर्ति की खराब स्थिति के खिलाफ पूर्व विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में सब्जी मंडी के पास फ्लाईओवर के पास धरना दिया गया था|

उनके खिलाफ कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज की गई थी. 11 जनवरी 2023 को स्पेशल मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने सभी छह आरोपियों को डेढ़ माह कैद की सजा सुनाई| साथ ही 1500-1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इस आदेश के खिलाफ सांसद-विधायक न्यायाधीश की अदालत में अपील दायर की गयी. सजा बहाल करने के साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि सभी आरोपियों को स्पेशल मजिस्ट्रेट (ट्रायल कोर्ट) की अदालत में सरेंडर करना होगा| इसके लिए जज ने 9 अगस्त की तारीख तय की है| संजय सिंह के वकील अरविंद सिंह राजा ने कहा कि वह अब इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे|

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