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ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल से 3 दिन में 450 करोड़ का हो सकता है नुक्सान

बिजनेस डेस्कः देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर इकोनॉमी पर भी देखा जा सकेगा। आंकड़ों के मुताबिक अकेले मुंबई से हर रोज करीब 150 करोड़ रुपए का कारोबार इन ड्राइवर्स की वजह से होता है। ऐसे में 3 दिन की हड़ताल से 450 करोड़ रुपए के नुक्सान की आशंका है। फल-सब्जी समेत खाने-पीने की तमाम चीजों की आवाजाही रुकने का असर महंगाई पर भी देखा जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि ड्राइवर्स के लिए नए नियम से देश भर के ट्रक ड्राइवर्स ने चक्का जाम कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अगर कोई गाड़ी से टकराता है और मौके से फरार हो जाता है तो 10 साल तक की सजा होगी। साथ ही भारी-भरकम जुर्माना भी भरना होगा। इस नियम के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स ने 3 दिन के हड़ताल की घोषणा कर दी है।
ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। अकेले मुंबई में रोजाना 1.20 लाख ट्रक और कंटेनर्स एम.एम.आर. रीजन में आते हैं। इस हड़ताल का असर महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार समेत देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। ट्रांसपोर्ट बॉडी के मुताबिक, इस हड़ताल की वजह से देश भर में महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। वहीं लोगों को पेट्रोल-डीजल की चिंता भी सताने लगी है। दरअसल ट्रांसपोर्ट में ट्रक एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए फल-सब्जी से लेकर जरूरत के सभी सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाए जाते हैं। अब ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से देश भर में चक्का जाम की स्थिति आ गई है।
बढ़ सकती है महंगाई
पैट्रोल पंप एसोसिएशन के मुताबिक 3-4 दिन की हड़ताल का असर पूरे देश में देखा जा सकता है। हालांकि दो-पहिया वाले वाहन मालिक 3-4 दिन का पैट्रोल स्टॉक कर सकते हैं लेकिन दिक्कत बड़े वाहनों और चार पहिए वालों को है, क्योंकि अगर हड़ताल ज्यादा लंबा खिंचती है तो हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा। जब पंप पर पैट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा तो इसका असर हर तरफ देखा जाएगा। वहीं ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से फल-सब्जी समेत खाने-पीने की सभी चीजों की सप्लाई रुक जाने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके चलते महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा।
क्या है ड्राइवर्स की दिक्कत
हिट एंड रन केस में नए कानून के तहत अगर कोई इंसान किसी की गाड़ी से टकराता है और गाड़ी मालिक मौके से भाग जाता है तो उसे भारी-भरकम जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान रखा गया है। वहीं यदि गाड़ी से टकराने वाला व्यक्ति गलत तरीके से गाड़ी के सामने आ जाता है या गलत तरीके से रोड क्रॉस करता है तो ऐसे मामलों में ड्राइवर को राहत मिलेगी। हालांकि ऐसे केसों में भी 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। ड्राइवर्स की दिक्कत इसी प्रावधान को लेकर है। उनका कहना है कि नए कानून के मुताबिक हमारी गलती न होने पर भी हमें 5 साल की सजा भुगतनी होगी।