Haryana
संभू बॉर्डर विवाद: SC में आज होगी सुनवाई, दोनों सरकारों की तरफ से कमेटी गठन के लिए नामों का ऐलान
हरियाणा सरकार ने SC से बॉर्डर खोलने के बारे में हाई कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा करने की मांग की है। आज सुप्रीम कोर्ट सरकार की मांग पर सुनवाई करेगा। वे सरकार और किसानों दोनों को बॉर्डर खोलने के लिए मिलकर काम करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण लोगों को भी चुनेंगे। पिछली बैठक में सरकार ने कहा था कि वे समिति के लिए लोगों को चुनने के लिए लगभग तैयार हैं।
लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर वे फैसला नहीं कर सकते, तो कोर्ट यह कर सकता है। कोर्ट यह भी जानना चाहता है कि सरकारें समस्या को ठीक करने के लिए क्या कर रही हैं। उन्होंने सभी से कहा कि शंभू बॉर्डर पर अभी हालात जस के तस बने रहें। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजल भुइयां नाम के दो जज सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर बंद करने के लिए हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है।
वासु रंजन नाम के एक वकील ने कहा कि वे हाईवे जाम करने वाले लोगों के खिलाफ नियम बनाने की मांग करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से सहमत होगा और शंभू बॉर्डर खोलेगा। पंजाब के किसान फरवरी 2024 से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वे अपनी फसलों के लिए मिल रहे दामों से खुश नहीं हैं। हरियाणा सरकार ने सुरक्षा कारणों से हरियाणा और पंजाब के बीच की सीमा बंद कर दी थी, लेकिन किसानों ने वहां डेरा जमा लिया। हाईकोर्ट ने सीमा खोलने का आदेश दिया, लेकिन सरकार अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा रही है।