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Punjab

Shambhu Border से बैरिकेड हटाने के हुक्म जारी, High Court ने हरियाणा को दिया एक हफ़्ते का समय

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Punjab एवं हरियाणा High Court ने शंभू बॉर्डर पर बंद सड़कों को खोलने का आदेश दिया है| High Court ने कहा है कि हरियाणा सरकार एक हफ्ते के अंदर बैरिकेड हटाए| उधर, किसानों ने भी ऐलान किया है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे|

किसान नेता मंजीत रॉय ने कहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही दिल्ली जाना चाहते थे और शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की ओर जा रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने अनावश्यक प्रतिबंध लगाकर हमें यहीं रोक दिया. वे हाईकोर्ट के हालिया आदेश का स्वागत करते हैं।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर सड़क खाली करने और बैरिकेड हटाने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट में दायर इस याचिका में कहा गया है कि किसान आंदोलन के कारण पिछले 5 महीने से NH-44 बंद है. इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है|

हाई कोर्ट ने कहा कि बॉर्डर पर स्थिति शांत है और किसानों की केंद्र सरकार से मांग है. हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों को आदेश दिया है. जहां हरियाणा ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड हटा दिए, वहीं पंजाब को किसानों को वहां से हटाना चाहिए. कानून व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं.

बता दें कि शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत दल्लेवाल समेत हरियाणा और पंजाब सरकार को पक्षकार बनाया गया थ|

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