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बड़ा झटका: निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण असंविधानिक, हरियाणा में 75 फीसदी आरक्षण का कानून रद्द

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार को झटका देते हुए निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को असंविधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश के भीतर एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी, जिसकी किसी भी कीमत में अनुमति नहीं दी जा सकती। हरियाणा सरकार ने नवंबर 2021 में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम की अधिसूचना जारी की थी। 15 जनवरी 2022 से यह कानून पूरे राज्य में लागू हो गया था।

फरीदाबाद व गुरुग्राम समेत राज्य के सात से आठ औद्योगिक संगठनों ने इस कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में उन्होंने दलील दी कि उन पर कर्मचारी की नियुक्ति से जुड़ी शर्त नहीं लगाई जा सकती। उद्योग कौशल के आधार पर कर्मचारी का चयन करते हैं और अगर नियोक्ताओं से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो उद्योग कैसे आगे बढ़ सकेंगे। यह कानून उन युवाओं के सांविधानिक अधिकारों का हनन है, जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि राज्य सरकार को स्थायी निवास के आधार पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। यह केंद्रीय सूची का विषय है और केंद्र सरकार ही इसके लिए सक्षम है।

हरियाणा सरकार ने कानून के पक्ष में यह दिया तर्क

हरियाणा सरकार ने दलील दी कि उद्योगों को भूमि रियायती दरों पर देते हुए स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण की शर्त आवंटन पत्र में स्पष्ट थी। एचएसआईआईडीसी की 2005 और 2011 की नीति में भी इसका स्पष्ट उल्लेख था। ऐसे में जनहित में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने में यह कानून बेहद अहम है। सरकार की ओर से कहा गया कि प्रवासी कम वेतन वाले रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसी का नतीजा है कि शहरी इलाकों के निकट झुग्गियां बनती जा रही हैं। इसके साथ ही विकास कार्यों के लिए सरकार ने विभिन्न स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण किया है और इसके कारण भूमि के मालिक बेरोजगार हो गए हैं। इस कानून का फायदा इन लोगों को मिलेगा और स्थानीय लोगों में बेरोजगारी कम होगी।

कानून के प्रावधान इंस्पेक्टर राज जैसे हैं: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान में स्पष्ट है कि जन्म के स्थान या स्थायी पते के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए कानून निजी कंपनियों पर लागू किया गया है जबकि राज्य सरकार के पास इसका अधिकार नहीं है। यह विषय केंद्र की 81 वीं एंट्री का है और ऐसे में राज्य कानून नहीं बना सकता।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत कंपनियों को हर तीन महीने में कर्मचारियों के बारे में रिपोर्ट भेजने का प्रावधान किया गया है। साथ ही अधिकारी को अधिकार दिया गया है कि वह एक दिन का नोटिस देकर कंपनियों का निरीक्षण कर उस पर जुर्माना लगाए। यह प्रावधान सीधे तौर इंस्पेक्टर राज की याद दिलाते हैं, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने कहा कि राज्य इस कानून के माध्यम से कंपनियों को वह कार्य करने के लिए कह रहा है जिसके लिए संविधान इजाजत नहीं देता है। इससे कंपनियों के सांविधानिक अधिकारों का हनन होता है। स्थायी पते या जन्म के आधार पर निजी क्षेत्र की नौकरियों में यदि इस प्रकार आरक्षण की अनुमति दी गई तो हर राज्य इस प्रकार का प्रावधान कर लेगा और यह देश में कृत्रिम दीवार खड़ा करने जैसा होगा।

रियायती दर पर उद्योगों को भूमि की दलील पर हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे समक्ष अलॉटमेंट रद्द करने से जुड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि नियोक्ता के असंविधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला है। यदि इस कानून को लागू किया गया तो सांविधानिक अधिकारों का सीधे तौर पर उल्लंघन होगा।

कानून में यह था प्रावधान

कानून में प्रावधान है कि नए कारखानों/उद्योगों या पहले से स्थापित उद्योगों/संस्थानों में 75 प्रतिशत नौकरियां हरियाणा के मूल निवासियों को दी जाएंगी। यह केवल हरियाणा राज्य में स्थित विभिन्न निजी तौर पर कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, सीमित देयता भागीदारी फर्म, साझेदारी फर्म आदि में 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले 30,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों पर लागू है।

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Sonipat : शादी समारोह के दौरान बैंक्वेट हॉल में आग, लाखों का नुकसान

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हरियाणा के Sonipat जिले के गोहाना शहर में बुधवार रात एक शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी के कारण बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। आग से बैंक्वेट हॉल की चौथी मंजिल पर रखा सजावटी सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटों से बिल्डिंग के नीचे खड़ी एक कार को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि, इस हादसे में किसी भी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन लगभग 8 से 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

कैसे लगी आग?

घटना गोहाना के बरोदा चौक स्थित बजाज पैलेस में हुई। पैलेस के मालिक हंसराज के अनुसार, शादी समारोह के दौरान दूल्हे की घुड़चढ़ी के समय जमकर आतिशबाजी हो रही थी। इसी दौरान आतिशबाजी की एक चिंगारी चौथी मंजिल पर पहुंच गई, जहां एक कुर्सी रखी हुई थी। चिंगारी से कुर्सी में आग लग गई, जिसने जल्द ही चौथी मंजिल पर रखे सभी सामान को अपनी चपेट में ले लिया।

आग के परिणाम

आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें नीचे गिरने लगीं। चौथी मंजिल से गिरते अंगारों के कारण बिल्डिंग के नीचे खड़ी एक कार में भी आग लग गई। कार का आगे का हिस्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया।

अफरातफरी और आग पर काबू

आग लगने के बाद शादी में अफरा-तफरी मच गई। मेहमान और परिवार के सदस्य तुरंत पैलेस से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर करीब एक घंटे में आग पर काबू पाया। इसके बाद शादी समारोह को पुनः संपन्न कराया गया।

नुकसान का आकलन

पैलेस के मालिक हंसराज ने बताया कि इस घटना से उन्हें लगभग 8 से 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। चौथी मंजिल पर रखा पूरा सजावटी सामान जल गया, जबकि कार को भी काफी नुकसान हुआ।

आतिशबाजी की वजह से हादसा

यह हादसा शादी समारोहों के दौरान बेकाबू आतिशबाजी के खतरों को उजागर करता है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इसने मेहमानों और शादी के आयोजकों के बीच डर और परेशानी का माहौल जरूर बना दिया।

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Bahadurgarh : Car को बचाने के चक्कर में ट्राला बसों से टकराया, भीषण आग से पांच वाहन क्षतिग्रस्त

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Bagadurgarh में देवीलाल पार्क के पास सेक्टर 6-7 डिवाइडिंग रोड पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। डस्ट से भरा ट्राला, एक Car को बचाने के प्रयास में, सड़क किनारे खड़ी बसों से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्राले में आग लग गई, जो तेजी से फैलकर तीन बसों और अन्य वाहनों को अपनी चपेट में ले गई। हादसे में कुल पांच वाहनों को नुकसान पहुंचा है।

कैसे हुआ हादसा?
दुर्घटना रात करीब 11 बजे की है। ट्राला सेक्टर 6-7 की डिवाइडिंग रोड से रोहतक-दिल्ली रोड की ओर जा रहा था। देवीलाल पार्क के पास एक कट पर अचानक सामने आई कार को बचाने के प्रयास में ट्राला चालक ने स्टेयरिंग मोड़ दिया। इस दौरान ट्राला अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बसों से जा टकराया। टक्कर के बाद आग भड़क उठी और कुछ ही देर में तीन बसें और ट्राले का केबिन जलकर राख हो गए।

दमकल विभाग की कोशिशें
आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। हादसे के बाद भी वाहनों से सुबह तक धुआं उठता रहा।

ट्राला चालक लापता
हादसे के वक्त ट्राला चालक वाहन से उतर गया था, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

जांच जारी
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हादसा कार चालक की लापरवाही से हुआ या ट्राला चालक की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वाहन मालिकों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हादसे ने न केवल पांच वाहनों को नुकसान पहुंचाया बल्कि आसपास के क्षेत्र में दहशत भी फैला दी।

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Rewari News: 20 दिन से घर पर पत्थर बरसाने वाले युवक की करतूत CCTV में कैद, गिरफ्तार

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रेवाड़ी जिले के गढ़ी बोलनी रोड स्थित पीवरा की ढाणी में एक परिवार को डराने और दहशत फैलाने के लिए एक युवक ने हद पार कर दी। वह बीते 20 दिनों से रात के समय परिवार के मकान पर पत्थर बरसा रहा था, जिससे मकान के शीशे तक टूट गए। मामला तब गंभीर हो गया जब मंगलवार रात उसने मकान के बाहर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी। यह पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई।

CCTV ने खोली पोल, आरोपी गिरफ्तार
सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोश युवक को पत्थर फेंकते और आग लगाते देखा गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुरानी रंजिश का नतीजा
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान मथुरा, यूपी के मूल निवासी के रूप में बताई, जो वर्तमान में पदैयावास में रह रहा है। उसने खुलासा किया कि पहले वह पीड़ित परिवार के मकान के पास रहता था। किसी बात को लेकर उसके और धर्मेंद्र के परिवार के बीच झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश के कारण वह परिवार को डराने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा था।

पीड़ित परिवार का बयान
परिवार ने बताया कि आरोपी पिछले 20 दिनों से रात के समय पत्थर बरसाता था। उसकी हरकतों को पकड़ने के लिए परिवार ने सीसीटीवी पर नजर रखना शुरू किया। मंगलवार की घटना के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे असामाजिक कृत्यों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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