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Delhi

Manish Sisodia को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, इन शर्तों पर मिली जमानत

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दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता Manish Sisodia को शुक्रवार (9 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसौदिया को जमानत दे दी है . जमानत देते समय कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं. कोर्ट ने कहा है कि सिसौदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, वह गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते. साथ ही उन्हें हर सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा |

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्टूबर में हमें बताया गया था कि केस 6-8 महीने में पूरा हो सकता है. हमने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आरोपी दोबारा जमानत मांग सकता है. आरोपी लंबे समय से जेल में है. ऐसी स्थिति में हमसे पीएमएलए की धारा 45 में दी गई जमानत की कड़ी शर्तों को माफ करने के लिए कहा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “ईडी ने कहा कि आरोपी अनावश्यक दस्तावेज मांग रहा है। सैकड़ों आवेदन दायर किए गए हैं। रिकॉर्ड यह नहीं दिखाता है। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में कई आवेदन दायर नहीं किए गए थे।” इसलिए हम ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं कि ट्रायल में देरी के लिए आरोपी जिम्मेदार है। अभियुक्त को दस्तावेज़ देखने का अधिकार है।”

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, ”ईडी के वकील ने 3 जुलाई तक जांच पूरी करने को कहा था. यह अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट को दी गई 6-8 महीने की सीमा के बाहर है. इस देरी के कारण निचली अदालत ने जांच शुरू की. सुनवाई। कोई सवाल ही नहीं था। बिना उचित कारण के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। निचली अदालतें और ऊंची अदालतें जमानत को अपवाद नहीं मानतीं। अदालत को बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं मिलती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त कहा कि
जमानत को सजा के तौर पर नहीं रोका जा सकता।
निचली अदालतों को यह समझने का समय आ गया है कि ‘जेल नहीं, जमानत’ ही नियम है।
मुकदमे के समय पर पूरा होने की कोई संभावना नहीं है।
सिसोदिया को लंबे दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार है।

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Editor Two
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