Punjab
Tax जमा करवाने वालों के लिए जरूरी खबर, मिल रही है ये सुविधा
पंजाब डेस्क: अगर आप भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले हैं तो यह आपके लिए खास खबर है। दरअसल, नगर कौंसिल आदमपुर के कारज साधक अफसर रामजीत ने शहर के उन सभी प्रॉपर्टी मालिकों से टैक्स जमा करवाने की विनती की है जिन्होंने अबतक अपने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाए।
उन्होंने अपील की है कि वे 30 सितम्बर तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें और पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई नीति के अनुसार 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा 2013-14 से शहरों में प्रोपर्टी टैक्स योजना लागू की गई है जिन मालिकों ने 2013-14 से 2022-23 तक का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाए और सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ पाए।
उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने वालों को नगर कौंसिल की ओर से कोई एन.ओ.सी. जारी नहीं की जाएगी और कोई अन्य सुविधा नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए उनकी प्रॉपर्टी सील की जा सकती है।