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दिल्ली: बहनोई को ‘सबक सिखाने’ के लिए महिला ने की ढाई साल के भांजे की हत्या, आरोपी महिला को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार
नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने ढाई साल के भांजे की हत्या करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला ने अपने बहनोई को “सबक सिखाने” के लिए भांज की हत्या की क्योंकि उसे उस पर चोरी करने का संदेह था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी महिला गिरफ्तार
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी बसंती को संदेह था कि उसके बहनोई ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के बवाना में स्थित उसकी मां के घर से 10 हजार रुपए चोरी किए हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार उसे बुधवार शाम 5:46 बजे एक बच्चे के लापता होने की सूचना मिली, और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो बसंती ने बताया कि उसकी बहन रीना का बेटा आयुष घर से लापता है और कोई उसे उठाकर ले गया है। पुलिस ने कहा कि बसंती ने दावा किया कि उसने आयुष को घर के बाहर रोता हुए देखा था, जिसके बाद वह उसे अंदर ले आई थी और सोने के लिए एक कमरे में भेज दिया था।
पानी की एक टंकी से बच्चे का शव बरामद
पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तरी) रवि कुमार सिंह ने कहा कि जब आयुष की बहन माला (7) वहां पहुंची और आयुष नहीं मिला तो उसने पडो़सियों को पुकारा, जिसके बाद बसंती ने पुलिस को फोन किया। डीसीपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल करने पर पता चला कि बंसती बच्चे को लेकर घर में घुसी थी और कुछ मिनट बाद बच्चे के बिना बाहर निकल गई। डीसीपी ने कहा कि बच्चे की बहन के शोर मचाने से पहले तक कोई भी घर के अंदर नहीं घुसा था। सिंह ने कहा कि इससे बसंती पर संदेह हुआ और घर की जांच के दौरान पानी की एक टंकी से बच्चे का शव बरामद किया गया। डीसीपी ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर बसंती को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा कि घटना के समय बच्चे के माता पिता काम के लिए बाहर गए थे।
महिला के खिलाफ मामला दर्ज
अधिकारियों ने कहा कि महिला ने अपने भांजे की हत्या की बात कबूल कर ली और बताया कि उसे संदेह था कि उसके बहनोई ने करीब 20 दिन पहले उसकी मां के 10 हजार रुपए चुराए थे। उन्होंने बताया कि महिला ने कहा कि इसके चलते उसका अपने पति और बहन के ससुराल वालों से झगड़ा हुआ था। पुलिस ने बताया कि बसंती ने कहा कि “उन्हें सबक सिखाने” के लिए उसने बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि महिला के खिलाफ बवाना थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धार 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।