Uttar Pradesh
8 हफ्ते में आएगा Gyanvapi मामले का फैसला, सर्वे में मिले ‘शिवलिंग’ की पूजा की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले ‘कथित शिवलिंग’ की पूजा की मांग वाली छह याचिकाओं को आठ सप्ताह के भीतर निस्तारित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई बेवजह स्थगित नहीं की जानी चाहिए. न्यायाधीश मनीष कुमार निगम ने विवेक सोनी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिये. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग, झरने और कई अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां मिलीं.
पूजा की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां अर्जी दाखिल की गई है. यह आवेदन 2022 से लंबित है. सिविल जज ने कोई फैसला नहीं लिया. जबकि याचिका की सुनवाई के लिए कई बार तारीखें तय हो चुकी हैं लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा है.
याचिकाओं का निस्तारण न होने से मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन को आठ सप्ताह के भीतर मामला निपटाने का आदेश दिया है। इस मामले में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के वकील विनीत संकल्प ने कोई आपत्ति नहीं जताई. हिंदू पक्ष की ओर से अश्विनी कुमार ने अपना पक्ष रखा.