Uttar Pradesh

संभल: सपा सांसद Ziaur Rehman Burke पर बुलडोजर की कार्रवाई और जुर्माने की तलवार

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उत्तर प्रदेश के संभल जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद Ziaur Rehman Burke की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सांसद पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण का आरोप लगा है, जिसे लेकर प्रशासन ने बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट 1958 की धारा 10 के तहत नोटिस जारी किया है।

अवैध निर्माण पर नोटिस और कार्रवाई की चेतावनी

प्रशासन ने सांसद बर्क को अवैध निर्माण को लेकर जवाब देने का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस के मुताबिक:

निर्माण कार्य न रोकने पर जुर्माना: 10,000 रुपये का जुर्माना और हर दिन 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क।

जेल की सजा: अगर तय समय में जवाब नहीं दिया गया, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। बर्क के मकान का निर्माण पिछले दो वर्षों से चल रहा है, जो अब विवादों में आ गया है।

बिजली के खंभे पर बुलडोजर कार्रवाई

सांसद के इलाके में बिजली के खंभे पर अवैध कब्जे को लेकर भी प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया।

नखासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय चौक पर बिजली के खंभे को दुकान के अंदर कब्जे में लिया गया था।

डीएम संभल डॉ. राजेंद्र पेंसिया और एसपी की मौजूदगी में कार्रवाई की गई।

इसके साथ ही एक बंद किए गए कुएं को फिर से खुलवाने के निर्देश भी दिए गए।

प्रशासन ने बिजली विभाग और ईओ को अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए।

सांसद का बयान

सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा:”संभल में मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। निर्दोष लोगों को शक के आधार पर जेल में डाला जा रहा है। महिलाओं और बच्चों को भी बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है।” उन्होंने प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया और इसे ज़ुल्म की संज्ञा दी।

प्रशासन का रुख

संभल डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने कहा:वैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बिजली विभाग को ट्रांसफार्मर सही स्थान पर लगाने और अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अतिक्रमण हटाने के मामलों में लगातार दबिश दी जा रही है।

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