Uttar Pradesh
Allahabad हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की याचिका खारिज की, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ केस जारी रहेगा
उत्तर प्रदेश के Allahabad हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के मामले में चल रहे केस को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के बाद पवन खेड़ा की याचिका खारिज कर दी, जिससे यह मामला अब भी जारी रहेगा।
पवन खेड़ा ने निचली अदालत में उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले भी उन्होंने चार्जशीट और सम्मन संबंधी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया था। पवन खेड़ा ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लखनऊ के संबंधित कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया था।
पवन खेड़ा के खिलाफ मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2023 में दिए गए अपमानजनक बयान को लेकर दर्ज हुआ था, जिसमें उन्होंने मोदी का नाम गौतम अडानी से जोड़ा था। 20 फरवरी 2023 को पवन खेड़ा के खिलाफ वाराणसी और लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई थी। लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई में भाग लेना चाहिए।