Punjab

पंजाब सरकार को High Court से झटका, गोलीकांड मामले में सुनाया अपना फैसला

Published

on

पंजाब पुलिस के निलंबित आईजी परमराज सिंह उमरानंगल से जुड़े मामले में पंजाब एवं हरियाणा High Court ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है| हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने उन्हें दोबारा ज्वाइन नहीं कराया| इसके साथ ही अब सरकार ने उक्त आदेशों का पालन करने के लिए हाई कोर्ट से 15 दिन का समय लिया है| हाई कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को मंजूरी देते हुए साफ कर दिया है कि अगर अब भी इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट सख्त आदेश जारी करने के लिए मजबूर हो जाएगा|

कोटकपुरा गोलीकांड में निलंबित आईजी परमराज सिंह उमरानंगल ने अपने निलंबन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी| पांच महीने पहले फरवरी 2024 में हाई कोर्ट ने उमरानंगल के पक्ष में फैसला सुनाया था| साथ ही इन्हें भर्ती करने के आदेश भी सरकार को दिए गए|

हालांकि, इससे पहले उनके द्वारा कैट में दायर याचिका खारिज कर दी गई थी| उन्होंने याचिका में तर्क दिया कि वर्तमान मामले में उनके निलंबन की अवधि बढ़ाने का आदेश निलंबन के पहले आदेश से 632 दिनों की अवधि के बाद जारी किया गया था।

2019 में आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को बहबल कलां और कोटकपुरा पुलिस गोलीबारी कांड में गठित एसआईटी ने गिरफ्तार किया था| इसके बाद उमरानंगल को निलंबित कर दिया गया है। पंजाब गृह विभाग ने उक्त कार्रवाई उक्त पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी और उसके बाद अदालत द्वारा उसे जेल भेजने की आधिकारिक अधिसूचना के बाद की थी|

Editor Two

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Exit mobile version