Punjab

Punjab में भूखंड रजिस्ट्री के लिए एनओसी की आवश्यकता समाप्त, सरकार ने जारी की अधिसूचना

Published

on

Punjab सरकार ने भूखंड रजिस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक राज्य में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के भूखंडों की रजिस्ट्री संभव होगी। इस कदम से हजारों भूखंडों के पंजीकरण का रास्ता साफ हो गया है और लोगों को लंबे समय से चली आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

अधिसूचना जारी

इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, माल एवं आवास विभाग ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि के दौरान लोग एनओसी के बिना अपने भूखंडों का पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार का यह कदम जनता से किया गया वादा पूरा करने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है।

अधिकारियों को निर्देश

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने इस संबंध में राज्य के सभी मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को पत्र लिखकर इस नीति के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बिना एनओसी के भूखंड रजिस्ट्री में कोई बाधा न हो।

सरकार का उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य भूखंड रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाना और राज्य के लोगों को राहत प्रदान करना है। इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

लाभार्थी वर्ग

यह कदम उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा, जो लंबे समय से अपने भूखंडों की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे। सरकार को उम्मीद है कि इस निर्णय से रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। यह पहल राज्य में जनता की भलाई और उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version