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Jalandhar में नए आदेश: रात 12 बजे के बाद सभी रेस्तरां और क्लब बंद करने के निर्देश

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पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) अंकुर गुप्ता ने Jalandhar में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी इन आदेशों के अनुसार:

रेस्तरां और क्लब संचालन समय:

सभी रेस्तरां, क्लब और लाइसेंस प्राप्त भोजनालय रात 12 बजे तक बंद करने होंगे।

रात 11:30 बजे के बाद किसी भी नए ग्राहक को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और कोई नया ऑर्डर नहीं लिया जाएगा।

शराब की दुकानों के पास स्थित परिसर भी रात 12 बजे तक बंद होने चाहिए।

शोर का नियंत्रण:

शोर का स्तर 10 डीबी (ए) तक सीमित रखने का निर्देश।

डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा या कोई अन्य ध्वनि स्रोत रात 10 बजे तक बंद करने होंगे।

रात 10 बजे के बाद किसी इमारत या परिसर के अंदर उत्पन्न ध्वनि बाहर नहीं सुनी जानी चाहिए।

म्यूजिक सिस्टम से लैस वाहनों की आवाज वाहन के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए।

हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध:

साइलेंस जोन में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने की मनाही है। किसी सार्वजनिक स्थान पर ध्वनि स्तर 10 डीबी (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए।

ध्वनि उपकरणों पर पाबंदी:

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई ड्रम, हॉर्न या ध्वनि उत्पन्न करने वाला उपकरण उपयोग में नहीं लाया जाएगा| होटलों और महलों में ध्वनि प्रणाली का स्तर 5 डीबी (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए।

इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित ध्वनि उपकरण जब्त किए जा सकते हैं। यह आदेश 25 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश सार्वजनिक शांति बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं।

Editor Two

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