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Punjab में चाइना डोर पर रोक के बावजूद बिक्री जारी, प्रशासन सख्त कार्रवाई के मूड में

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Punjab में प्रशासन की सख्ती और पुलिस की कार्रवाई के बावजूद चाइना डोर की बिक्री थमने का नाम नहीं ले रही। चोरी-छिपे और खुलेआम हो रही इस बिक्री से बड़े हादसे सामने आ रहे हैं।

मोगा प्रशासन की अनोखी पहल

चाइना डोर की बिक्री रोकने के लिए मोगा प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की है। अब इस प्रतिबंधित डोर की बिक्री की जानकारी देने वाले को 25,000 का इनाम दिया जाएगा। प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम ने चाइना डोर के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें लोगों से इसकी बिक्री के बारे में जानकारी साझा करने की अपील की गई है।

कड़ी कानूनी कार्रवाई और जुर्माना

5 जनवरी को पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश जारी किए गए, जिनके अनुसार नायलॉन, प्लास्टिक, चाइना डोर/मांझा और अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंगबाजी के सभी साधनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

चाइना डोर का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और आयात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर 10,000 से 15 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस खतरनाक डोर के खिलाफ मुहिम में शामिल हों। चाइना डोर के कारण न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि यह मानव और पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित होती है।

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