Punjab
Air Force स्टेशन से 1000 मीटर के दायरे में मांस की दुकानों पर लगा प्रतिबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी होताहै खतरा
मोहाली के डीसी ने नियम बनाया है कि Air Force स्टेशन के नज़दीक कोई भी मीट की दुकान नहीं खुल सकती। इसका मतलब है कि अगर आप Air Force स्टेशन के 1000 मीटर के दायरे में हैं, तो आप मीट नहीं बेच सकते और न ही कचरा फेंक सकते हैं। जिले के मुखिया श्री आशिक जैन सभी को सुरक्षित रखना चाहते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कुछ भी बुरा न हो। यह नियम 11 अक्टूबर, 2024 से 10 दिसंबर, 2024 तक लागू रहेगा।
इलाके की देखभाल करने वाले आशिक जैन ने देखा कि आम लोगों द्वारा चलाई जाने वाली कई खाद्य दुकानें एयरफोर्स स्टेशन के नज़दीक अपना कचरा फेंक रही हैं। यह कचरा पक्षियों को आकर्षित कर रहा है जो भोजन की तलाश में आते हैं और वे पक्षी एयरफोर्स क्षेत्र के आस-पास उड़ सकते हैं। अगर पक्षी विमानों के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, तो वे दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, जो सभी के लिए सुरक्षित नहीं है। सभी को सुरक्षित रखने और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए, उन्होंने फैसला किया है कि इन खाद्य दुकानों को उस क्षेत्र में अपना कचरा फेंकना बंद करना होगा।
कुछ लोग इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं कि मीट की दुकानें Air Force स्टेशन के नज़दीक नहीं हो सकतीं। जीरकपुर नामक जगह पर एयरफोर्स स्टेशन के पास कुछ मीट की दुकानें अभी भी खुली हुई थीं। ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ़ पैसे कमाने से मतलब है, एयरफोर्स स्टेशन को सुरक्षित रखने से नहीं।