Punjab
कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, सलाखों के पीछे पहुंचा हेरोइन तस्करी का आरोपी
लुधियाना : हेरोइन तस्करी के आरोप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.के. गोयल की अदालत ने दुगरी निवासी सुखबीर सिंह उर्फ सूखा को 1 किलो 600 ग्राम होरोइन का दोषी पाते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। स्पेशल टास्क फोर्स लुधियाना ने 13 अक्टूबर 2019 को पुलिस थाना एसटीएफ मोहाली में मामला दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि 13 अक्टूबर 2019 को नशा तस्करों की तलाश में थाना मोती नगर लुधियाना के पास नाका लगाया हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उक्त दोषी मोटरसाइकिल पर सवार होकर हेरोइन की सप्लाई देने जा रहा है। नाके के दौरान उक्त दोषी सामने से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब दोषी को गिरफ्तार कर उसकी तलाशी ली तो उसके बैग में से 1 किलो 600 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत में दोषी ने खुद को बेकसूर बताया तथा रहम की अपील की। दोनों पक्षों की दलीले सुनने और सबूत को देखने के बाद अदालत ने उक्त सजा सुनाई है।