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उपभोक्ता फोरम ने लुधियाना में ‘बुटीक’ के मालिक पर लगाया जुर्माना, जानें क्या है मामला

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लुधियाना के सराभी नगर की एक बुटीक संचालिका को उपभोक्ता फोरम से बड़ा झटका लगा है। खबर के मुताबिक, उपभोक्ता फोरम ने बुटीक संचालिका को 5,000 रुपये का जुर्माना और साथ ही ड्रेस की पूरी कीमत 22,000 रुपये भी देने को कहा है।

जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता रीमा पाठक निवासी सेक्टर 38, चंडीगढ़ रोड की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने बुटीक मैनेजर पर ड्रेस की कीमत समेत जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता ने 25 अगस्त को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने साराभी नगर की बुटीक संचालिका मीनाक्षी छाबड़ा से 22 हजार रुपये की एक ड्रेस खरीदी थी, जिसके लिए उसने यूपीए के माध्यम से 10 हजार रुपये का भुगतान किया था। इसके बाद यह ड्रेस एक महिला कर्मचारी के माध्यम से चंडीगढ़ रोड स्थित फिलिंग स्टेशन पर उनके पति तक पहुंचाई गई। इस बीच शेष राशि 12 हजार रुपये दे दिये गये।

शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह घर आया और ड्रेस खोली तो देखा कि धागे निकले हुए थे और वह कई जगह से फटी हुई थी। इतना ही नहीं, ड्रेस पर कई जगह दाग भी थे और इसे ड्राई क्लीन भी नहीं किया गया था। बुटीक संचालिका ने डिलीवरी से पहले दाग हटाने और ड्राई-क्लीनिंग करने का वादा किया था, जो उसने नहीं किया। इस बीच बुटीक संचालिका ने स्वीकार किया कि उसने ड्राई क्लीनिंग नहीं कराई है। उसने बुटीक मैनेजर को ड्रेस के 22 हजार रुपये लौटाने का मैसेज भेजा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने 2 अप्रैल को ड्रेस की डिलीवरी के लिए कहा। जब पोशाक उसे लौटाई गई, तब भी उस पर कई जगह दाग लगे हुए थे और कई जगह से फटी हुई थी।

इसके बाद 11 अप्रैल को बुटीक संचालक को कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन उसने इसका भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद उपभोक्ता फोरम ने एक पक्षकार बनकर शिकायतकर्ता के साथ बुटीक संचालिका द्वारा दुर्व्यवहार करने पर यह फैसला लिया है।

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