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Election आयोग का सख्त निर्देश: अवैध होर्डिंग-बैनर हटाए जाएं या फिर होगी सख्त कार्रवाई

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हरियाणा में विधानसभा Election के लिए राजनीतिक दलों से जुड़े लोग वोट मांगने लगे हैं। चुनाव आयोग, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सब कुछ निष्पक्ष हो, ने कहा है कि वे केवल जिला चुनाव कार्यालय द्वारा अनुमोदित विशेष स्थानों पर ही बड़े साइनबोर्ड और बैनर लगा सकते हैं। यदि वे साइनबोर्ड लगाना चाहते हैं, तो उन्हें ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी।

यदि कोई उम्मीदवार पर्चे बांटता है, तो उसे उस पर छपाई करने वाली जगह का नाम और नंबर लिखना सुनिश्चित करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो छपाई करने वाली जगह और उम्मीदवार कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं।

सभी राजनीतिक दलों को उन नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा, जिन पर वे सहमत हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी को इन नियमों का उल्लंघन करते देखता है, तो वह सी-विजिल ऐप का उपयोग करके इसके बारे में बता सकता है।

अग्रवाल ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से ऑनलाइन अफवाहों को साझा करने के बारे में सावधान रहने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें किसी भी अजीब जानकारी को दूसरों को बताने से पहले प्रभारी व्यक्ति, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है, से जांच कर लेनी चाहिए कि वह सच है या नहीं।

यदि कोई झूठ बोलता है या गलत जानकारी देकर दूसरों को भ्रमित करता है, तो वह मुसीबत में पड़ सकता है। साथ ही, केवल वे लोग ही मतदान कर सकते हैं, जिनका नाम सूची में है।

Editor Two

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