Haryana
हाईकोर्ट ने कुत्ते पलने वालों के लिए सुनाया बड़ा फैसला, देना पड़ सकता है मुआवजा
कुत्ता पलने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है | इस मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है |
बता दे की आवारा पशुओं के साथ होने वाली घटनाओं के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. लोगों को मुआवजा देने के लिए राज्य को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में प्रति दांत के निशान के लिए न्यूनतम 10,000 रुपये का वित्तीय मुआवजा दिया जाएगा। निशान के लिए और जहां त्वचा से मांस खींच लिया गया हो, प्रति 0.2 सेमी घाव के लिए न्यूनतम 20,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इस तरह का मुआवजा निर्धारित करने के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों के नेतृत्व में समितियां बनाने का आदेश दिया है.
जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने कहा कि ‘समितियों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा दायर करने की तारीख से चार महीने के भीतर मुआवजे की घोषणा की जाएगी. राज्य मुआवजे का भुगतान करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा और उसे राज्य की डिफ़ॉल्ट एजेंसियों/सहायक कंपनियों या निजी व्यक्ति, यदि कोई हो, से इसे वसूलने का अधिकार होगा।’
पीठ ने निर्देश दिया कि फैसले की प्रतियां आवश्यक और तत्काल कार्रवाई और अनुपालन के लिए प्रमुख सचिव (गृह) के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को भेजी जाएं। उच्च न्यायालय उन घटनाओं और दुर्घटनाओं के लिए पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनके परिणामस्वरूप आवारा, जंगली जानवरों के वाहन के सामने गलती से आने से चोट या मौत हो गई थी।