Blog

Chitrakoot News: दलित युवक की हत्या के मामले में 5 को उम्रकैद, कोर्ट ने 21 हजार का जुर्माना लगाया

Published

on

Chitrakoot News: उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की एक अदालत ने ट्रैक्टर लगाने के विवाद में अनुसूचित जाति के युवक की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 21 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

अभियोजन अधिकारी शशिकान्त यादव ने बताया कि दो जनवरी 2022 को सपहा गांव के निवासी किशोर उर्फ रामकिशोर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार रामराज वर्मा (35) ठेकेदार थे। वह गांव में ही काम करा रहे थे कि लौढिया खुर्द निवासी विनय और छिपनी निवासी विजयबहादुर नशे में धुत होकर वहां पहुंचे और ठेकेदारी के काम में अपना ट्रैक्टर लगाने को कहा। इस पर रामराज ने यह कहकर इंकार कर दिया कि उसके पास ट्रैक्टर है। इस पर दोनों ने रामराज की जेसीबी, ट्रैक्टर आदि में आग लगाने की धमकी दी। जिसके बाद विवाद बढ़ा तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों से गालीगलौज करते हुए मारपीट किया। जिसमें ठेकेदार रामराज को गंभीर चोट आई। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा हमलावरों ने उनके कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिए।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद मुकदमा दर्ज किया। तत्कालीन सीओ सिटी शीतला प्रसाद पांडेय ने विवेचना की। पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया। इसके बाद 23 जनवरी को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष से अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने पैरवी की। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद पांचों नामजद आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा प्रत्येक दोषी को 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Editor One

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Exit mobile version